Jharkhand: शिक्षक नियुक्ति को लेकर JSSC की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी

सशरीर उपस्थित होकर अध्यक्ष को अवमानना नोटिस का जवाब देने का आदेश

शिक्षक नियुक्ति के एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य सेवा आयोग (JSSC) की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए JSSC अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट के JSSC अध्यक्ष को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने JSSC के अध्यक्ष से यह पूछा है कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू न की जाए?

बता दें कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से एक याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गयी है। JSSC को 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्त्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करना था, लेकिन अदालत के आदेश के मुताबिक, ऐसा नहीं किया गया। इसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मीना कुमारी एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: Jharkhand: एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी मिला तो उपायुक्तों पर चलेगा अवमानना केस – HC

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *