झारखंड सरकार होमगार्ड को 2017 से दे बढ़े वेतन का लाभ, HC ने दिया निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से दिया जाये। हाई कोर्ट ने दरअसल, होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल की गयी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। होम गार्ड्स की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस. एन. पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब से कोर्ट ने अपना आदेश दिया था उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। अदालत ने समय सीमा तय करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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