महाराष्ट्र में शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाते हुए विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर ने इसकी घोषणा की है। बता दे कि जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला होना था उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल था। नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाते हुए जो महत्वपूर्ण बातें कहीं, वह यह हैं कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। 2018 का शिवसेना-उद्धव ने जो संविधान संशोधन किया था वह असंवैधानिक है। स्पीकर ने कहा कि उद्धव गुट के दावे में कोई दम नहीं है। स्पीकर ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व को नकारा नहीं जा सकता है, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। सभी 16 विधाययकों को स्पीकर ने योग्य करार दिया।
नार्वेकर ने कहा कि फैसला देने में चुनाव आयोग के फैसले को उन्होंने ध्यान में रखा। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया कि फैसला सुनाने में उसके द्वारा दिया गया निर्देश काम आया। बता दें जब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं माना था तब उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। अब एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिवसेना-उद्धव गुट को अयोग्य ठहराया जायेगा। अगर ऐसा होता है तब फिर इंडी गठबंधन का महाराष्ट्र में क्या होगा। इसका असर निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा।
बता दें कि जून 2022 में शिवसेना के एक गुट के 16 विधायकों ने पार्टी से विद्रोह करके भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली थी। इसके बाद शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम के दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार विधानसभाध्यक्ष ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
इन विधायकों की योग्यता पर हुआ फैसला
- एकनाथ शिंदे
- संदीपनराव भुमारे
- डॉ. तानाजी सावंत
- अब्दुल सत्तार
- भरत गोगावले
- संजय शिरसाट
- यामिनी जाधव
- अनिलभाऊ बाबर
- डॉ. किणिकर बालाजी प्रल्हाद
- प्रकाश सर्वे
- महेश शिंदे
- लता सोनावणे
- चिमनराव रूपचंद पाटिल
- रमेश बोरनारे
- डॉ. संजय रायमुलकर
- बालाजी कल्याणकर
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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