Jharkhand: बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी नहीं सुधर रहा रांची का ट्रैफिक, HC ने जताई नाराजगी

ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं की दी सलाह

ऐसा पहली बार नहीं है कि झारखंड हाई कोर्ट ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जतायी है। मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूछ ही लिया कि आखिर बार-बार के आदेश के बाद भी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही।

झारखंड हाई कोर्ट ने यह बात ट्रैफिक एसपी से मौखिक रूप में कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। सात वर्षों से ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन रांची में जाम की समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकल पाया है।

अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा-ऑटो रिक्शा को लेकर भी दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने अवैध ढंग से चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ सख्ती बरतने का भी निर्देश दिया। ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे इसके लिए लगातार स्पेशल अभियान चलाएं। यह भी देखें की ऑटो या ई रिक्शा चालक अपने वाहन में निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री किसी भी स्थिति में ना बैठाएं। इसके साथ ही रांची में ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड तय करना का भी आदेश ट्रैफिक एसपी को कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने सड़क के विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट एवं उसमें वॉशरूम की व्यवस्था के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर ट्रैफिक एसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची में 60 ट्रैफिक बूथ एवं 50 ट्रैफिक पोस्ट चिह्नित किया गया है। मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने 21 अगस्त निर्धारित किया।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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