जमीन घोटाला मामले में जेल में बादल रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को डिफॉल्ट बेल पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया। छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की कोर्ट में सुनवाई है। छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की.
बता दें कि छवि रंजन ने चेशायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। रांची के सदर चेशायर होम में एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री निलंबित आईएएस छवि रंजन के रांची उपायुक्त रहने के दौरान हुई थी। चेशायर होम रोड में एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में प्रेम प्रकाश को एक करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। फर्जी कागजात का इस्तेमाल करते हुए राजेश राय ने जमीन का पावर इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद को दिया था. पावर मिलने के बाद इन लोगों ने जमीन पुनीत भार्गव को बेची थी। उस समय जमीन एक करोड़ 78 लाख रुपए में बेची गई थी। बाद में पुनीत भार्गव ने चेशायर होम रोड की इस जमीन को विष्णु अग्रवाल के हाथ में एक करोड़ 80 लाख में बेच दिया। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस जमीन की खरीद-बिक्री में छवि रंजन और प्रेम प्रकाश की अहम भूमिका थी। उनकी मदद से ही यह डील हुई थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
यह भी पढ़ें: मनु भाकर ने दिलाया एक और पदक, 10 मी. मिश्रित शूटिंग में सरबजोत के साथ जीता ब्रॉन्ज