NEET UG Paper Leak मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET UG की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर यह परीक्षा दोबारा होती है तो यह 20 लाख छात्रों के साथ साथ अन्याय होगा। चूंकि बड़ी संख्या में छात्रों के प्रभावित होने की बात है इसलिए हम परीक्षा रद्द करने का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता की परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कोर्ट ने कहा कि हमने फैसला देने से पहले तीन साल के नतीजों की भी तुलना की है। अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो इससे सेशन के गड़बड़ होने का अंदेशा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित प्रश्न पर भी आपने फैसला सुनाते हुए कहा कि उस विवादित प्रश्न का उत्तर विकल्प 4 है। इसलिए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके आधार पर परीक्षा परिणाम जारी कर सकती है।
बता दें कि कि इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई मजबूत आधार न हो, दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में करीब 40 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। सभी अर्जियों में यही मांग की गयी थी कि परीक्षा दोबारा ली जाये। बता दें कि नीट यूजी पेपर 23 लाख परीक्षार्थियों ने दी थी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
यह भी पढ़ें: रिम्स की स्वास्थ्य सुविधा सुधर नहीं सकती तो बंद करें, झारखंड HC की तल्ख टिप्पणी