मजबूत आधार के बिना दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते – SC
NEET UG Paper Leak मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए NTA आदेश दिया है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरा रिजल्ट पोर्टल पर जारी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है या फिर गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजल्ट परीक्षा केन्द्र के नाम समेत जारी किया जाये, लेकिन छात्रों का नाम उजागर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।
बता दें कि गुरुवार को सुनवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई मजबूत आधार न हो, दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस की सुनवाई टाल दी थी। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में करीब 40 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सभी अर्जियों में यही मांग की गयी थी कि परीक्षा दोबारा ली जाये।
दूसरी तरफ केस में केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द न किए जाने का पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि नीट यूजी पेपर लीक का मामला एक-दो जगह तक ही सीमित है। सभी जगह पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे में नीट यूजी पेपर देने वाले 23 लाख परीक्षार्थियों पर सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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