Jharkhand: संताल परगना के उपायुक्तों ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर HC का आदेश लिया हल्के में

उपायुक्त खुद आकर शपथ-पत्र करें दाखिल – HC

झारखंड के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला पूरी तरह से गर्म है। झारखंड के राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा छाया हुआ है। आने वाले विधानसभा में यह मुद्दा सबसे आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा ने तो अभी से इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और झारखंड सरकार को इस पर नियंत्रण लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार के अधिकारियों ने इसे हल्के में लिया है। जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेशी घुसपैठ कर झारखंड के संताल परगना में लैंड जिहाद किये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की हेमंत सरकार को इस पर ब्रेक लगाने के उपाय किये जाने का निर्देश दिया था। इस पर संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा था। लेकिन उपायुक्तों ने अपने जूनियर अधिकारियों के माध्यम से अदालत में शपथ पत्र दायर किया। लेकिन हाई कोर्ट ने जूनियर अधिकारियों की रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि संथाल इलाके के सभी उपायुक्त खुद शपथ पत्र दाखिल करें। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया है।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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