सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ी की बात मानी, परीक्षा रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस मांग को मानने से इनकार किया कि परीक्षा दोबारा ली जाये। नीट 2024 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दो लोगों की गलती के कारण पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सवाल यह उठता है कि इसका दायरा कितना व्यापक है। सिर्फ दो लोगों की गड़बड़ी के कारण पूरी परीक्षा कैंसिल नहीं की जा सकती है। हम ये जानना चाहते है कि एटीए व सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने में क्या कदम उठाए है। याचिकाओं पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह सवाल भी उठाया कि क्या फोरेंसिक एनालिटिक्स के जरिये यह पता नहीं लगाया जा सकता कि गड़बड़ी कैसे हुई? सीजेआ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि पूरी परीक्षा प्रभावित कैसे हुई है? क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं। वहीं  4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने लगाई हैं। बता दें कि 5 मई को नीट परीक्षा 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, जिसमें लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में विवाद तब हुआ जब पेपर लीक का मामला सामने आया और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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