Jharkhand: दीपाटोली में नहीं बनेगा विष्णु अग्रवाल का व्यावसायिक भवन, सुप्रीम कोर्ट से भी रोक

Vishnu Agrawal's building will not be constructed in Deepatoli, Supreme Court also stayed the construction

रांची के सेना की जमीन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बड़ा झटका दिया है सेना की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसे । विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, सेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विष्णु अग्रवाल की कंपनी द्वारा सेना छावनी के पास बनाए जा रहे व्यावसायिक भवन को सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक बताया था। उसी याचिका पर हाई कोर्ट ने सेना के पक्ष में फैसला दिया था। याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

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