नीट परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम आने के बाद देश में जो बवाल मचा हुआ है, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने National Testing Agency (NTA) को सख्त लहजे में कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं निकली चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा कि वह छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए।
केंद्र सरकार और NTA पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत समझते हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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