Adani Hindenburg Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में अडाणी ग्रुप को बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है और सेबी से एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार भी नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अडाणी समूह और हिंडनबर्ग मामले में जांच को 3 महीने में पूरा करने को कहा है। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में 24 में से दो लंबित अभी लम्बित हैं। इन लंबित मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरा-फेरी का आरोप लगाया था। इसी की जांच करने के लिए सेबी को मामले की जान कर रिपोर्ट देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार के बाद अडाणी ग्रुप की सभी लिस्टेड 10 कंपनियों के शेयर में तेजी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत से भी ज्यादा की तेजी अडाणी टोटल गैस और एनडीटीवी के शेयर में देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा- सत्यमेव जयते।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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