PFI के 15 सदस्‍यों को मौत की सजा, BJP नेता की गला रेतकर की थी हत्‍या

15 members of PFI got death sentence, BJP leader was murdered by slitting his throat

केरल की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनायी है। इस सभी को अदालत ने BJP नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया है। भाजपा नेता श्रीनिवास की 19 दिसंबर, 2021 को गला रेत कर हत्‍या कर दी गई थी। हत्याकांड के 2 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन के 15 सदस्‍यों को मौत की सजा सुनाई है। मावेलिक्‍कारा अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने यह फैसला सुनाया है। भाजपा नेता श्रीनिवास हत्‍याकांड की देशभर में चर्चा हुई थी। साथ ही केरल की राजनीति भी गरमा गई थी।

पीएफआई के इन सदस्यों को सुनाई गयी मौत की सजा

नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया।

क्या है पूरा मामला

19 दिसंबर 2021 को इन 15 लोगों ने रंजीत श्रीनिवास की उन्हीं के घर में गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्यारों ने घर वालों के सामने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। कोर्ट ने भी कहा कि दोषी प्रशिक्षित हत्यारे हैं और उन्होंने क्रूरता से रंजीत की मां, बच्चों और पत्नी के सामने हत्या को अंजाम दिया था।

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

यह भी पढ़ें: CM हेमंत प्रकरणः सीएम हाउस, राजभवन, ईडी कार्यालय के समीप लागू है धारा 144, बच कर रहें इन इलाकों में