न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड जगुआर के करीब 10 हजार पुलिस कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिये गये एसटीएफ भत्ते को फिर से चालू करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इनका भत्ता टास्क फोर्स जवानों का अधिकार है, राज्य सरकार इसे नहीं रोक सकती। बता दें, सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद जगुआर पुलिसकर्मियों के ही वेतन वृद्धि बाद इसे रोक दिया था।
2008 में टास्क फोर्स गठन के समय 50% तय किया गया था एसटीएफ भत्ता
झारखंड जगुआर टास्क फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। तब यह तय किया गया था कि झारखंड जगुआर को उनके मूल वेतन की 50% ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भत्ता के रूप में मिलेगी। लेकिन 2019 में सातवां वेतन आयोग आने के बाद राज्य सरकार ने यह भत्ता यह कह कर बंद कर दिया नये वेतन आयोग आने के बाद इनके वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है। एसटीएफ भत्ता बंद होने का झारखंड जगुआर टास्क फोर्स ने विरोध किया। सरकार के फैसले के खिलाफ दुबराज हेंब्रम एवं अन्य ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
बता दें, इससे पहले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भत्ता दिये जाने को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भी जगुआर टास्क फोर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की थी।
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